Bageshwar Dham: बागेश्वर धाम के पीठासीन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की मुसीबत बढ़ गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना के सरमस्तपुर निवासी अधिवक्ता सूरज कुमार ने सोमवार को एसीजेएम सह सब जज-1 पश्चिमी के कोर्ट में परिवाद दर्ज कराया गया है। इसमें राजस्थान के कुम्हार में 24 मार्च को ईश्वर से तुलना करने और भगवान हनुमान का अवतार समझने पर दिए गए बयान पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को आरोपी बनाया है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि धीरेंद्र शास्त्री ने 24 मार्च को राजस्थान में एक सभा में भगवान हनुमान का अवतार होने का दावा किया था, जो हिंदुओं की धार्मिक मान्यताओं का अपमान था। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295ए (धार्मिक आस्था का अपमान), 298 (धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से व्यक्त किया गया विचार यह उच्चारित शब्द) और 505 (गलत जानकारी आदि जिससे अशांति पैदा होने की आशंका हो) के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है।
संयोगवश धीरेंद्र शास्त्री 13 मई से पटना में पांच दिवसीय ‘मंडली’ आयोजित करने वाले हैं, लेकिन उनकी प्रस्तावित यात्रा को राज्य में सत्तारूढ़ आरजेडी के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। बिहार के पर्यावरण मंत्री तेजप्रताप यादव, जो खुद बेहद धार्मिक माने जाते हैं, ने धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा का विरोध करने और उनके यहां आने पर पटना हवाई अड्डे पर ही उनका घेराव करने का संकल्प लिया है।
तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू- मुस्लिम को लड़वाने के लिए आ रहे हैं, तो मैं उनका विरोध करूंगा। एयरपोर्ट पर घेराव करूंगा। इसके बाद आरेजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि जिसका मन होता है, वही बाबा बन जाता है। ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। जेल में नहीं हैं, यही अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग उन्माद फैलाने का काम करते हैं