Ration Card e-KYC: राशन कार्ड धारकों के लिए एक अहम सूचना है। अब जन वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए आधार संख्या की सीडिंग अनिवार्य कर दी गई है। यह प्रक्रिया 31 मार्च 2025 तक पूरी करनी होगी, अन्यथा एक अप्रैल 2025 से ऐसे लाभार्थियों के राशन कार्ड से उन सदस्य का नाम काट लिया जाएगा और उन्हें खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलेगा। यह कदम राशन वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
इस संबंध में शुक्रवार को जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने जिले में लंबित ई-केवाईसी की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी वंदना कुमारी ने जानकारी दी कि जिले में कुल 1,88,550 लाभार्थियों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है। इस पर डीएम ने असंतोष व्यक्त करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिए कि वे सभी प्रखंडों में विशेष शिविर आयोजित करें और ई-केवाईसी की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करें।
डीएम ने यह भी कहा कि सभी मार्केटिंग अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए इस कार्य में प्रगति सुनिश्चित करें, ताकि कोई भी लाभार्थी खाद्यान्न के लाभ से वंचित न हो। इसके साथ ही, डीएम ने जिले के सभी राशन कार्डधारियों से अपील की कि वे अपने राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग 31 मार्च तक जरूर करा लें।
ई-केवाईसी की प्रक्रिया
देश भर के किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ई-पास मशीन के माध्यम से नि:शुल्क आधार सीडिंग करवाई जा सकती है। इसके अलावा, एक नई सुविधा भी शुरू की गई है, जिसमें लाभार्थी मोबाइल फोन से कहीं से भी अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए ‘मेरा-ई-केवाईसी’ और ‘AadhaarFaceRD’ एप्स की मदद ली जा सकती है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन लाभार्थियों के लिए उपयोगी है, जो व्यक्तिगत रूप से राशन दुकान पर नहीं जा सकते हैं या जिन्हें आधार सीडिंग की प्रक्रिया में कोई कठिनाई आ रही हो।

अगर ई-केवाईसी नहीं कराते हैं, तो क्या होगा?
यदि कोई लाभार्थी 31 मार्च तक आधार सीडिंग नहीं कराता है, तो उसके नाम राशन कार्ड से एक अप्रैल 2025 से हटा दिए जाएंगे। ऐसे सदस्यों को खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलेगा, और यह कार्रवाई सख्ती से लागू की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि कोई भी लाभार्थी राशन के लाभ से वंचित न हो, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाएंगे।
पटना सिटी में राशन दुकानदारों को सख्त निर्देश
पटना सिटी में अनुमंडलाधिकारी सत्यम सहाय ने दनियावां, खुसरूपुर, फतुहा के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानदारों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीओ ने आदेश दिया कि 20 मार्च तक सभी ग्राहकों का ई-केवाईसी पूरा कर लिया जाए। इसके बाद, 31 मार्च तक जिन ग्राहकों का ई-केवाईसी नहीं होगा, उनके राशन का आवंटन रोक दिया जाएगा। इस निर्देश का पालन सख्ती से करने के लिए जिम्मेदारी संबंधित दुकानदारों और अधिकारियों की होगी।
नई टीम का गठन
ई-केवाईसी के कार्य को गति देने के लिए एक नई टीम का गठन किया गया है। इस टीम में प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड स्टाक पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और प्रखंड कल्याण पदाधिकारी शामिल हैं। यह टीम विकास मित्र और पंचायत सचिव के माध्यम से घर-घर जाकर लाभार्थियों का ई-केवाईसी कराएगी। एसडीओ ने यह भी कहा कि जिनका ई-केवाईसी अंगुली, नेत्र या चेहरा से नहीं हो रहा है, उनकी सूची बनाई जाएगी और विभाग को भेजी जाएगी।
एसडीओ ने यह भी निर्देश दिया कि ई-केवाईसी से संबंधित सभी रिपोर्ट प्रतिदिन एसडीएम पटना सिटी को भेजी जाएं, ताकि प्रक्रिया में कोई रुकावट न हो और समय पर सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा किया जा सके।
इस प्रकार, यह स्पष्ट किया गया है कि ई-केवाईसी की प्रक्रिया को गंभीरता से लेना और 31 मार्च तक इसे पूरा करना सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अत्यंत आवश्यक है। बिना आधार सीडिंग के राशन का आवंटन बंद कर दिया जाएगा, जिससे लाभार्थी को खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलेगा।