पटना. बिहार सरकार की बर्खास्तगी की मांग को लेकर लोजपा रामविलास पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पटना में मंगलवार को राजभवन मार्च का आयोजन किया था लेकिन जिला प्रशासन की नजर में यह मार्च गैरकानूनी था क्योंकि यह पटना के प्रतिबंधित क्षेत्र में आयोजित किया गया था. पटना जिला प्रशासन का मानना है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति के राजभवन मार्च करने का प्रयास किया गया.
बिना सक्षम प्राधिकार के प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करने, प्रशासनिक कार्य में बाधा डालने, यातायात अवरुद्ध करने, भीड़-भाड़ लगाने, जनजीवन प्रभावित करने, धक्का-मुक्की करने आदि के आरोप में कोतवाली थाना में 8 ज्ञात एवं सैंकड़ों अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है उनमें संजय पासवान प्रधान महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी, राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, हुलास पांडे अध्यक्ष प्रदेश संसदीय बोर्ड, रेणु कुशवाहा राष्ट्रीय महासचिव, अरुण कुमार पूर्व सांसद, डॉ शहनवाज अहमद कैफी राष्ट्रीय महासचिव, वेद प्रकाश पांडे, युवा लोजपा प्रदेश अध्यक्ष और राजेश मंटू प्रदेश प्रवक्ता समेत अन्य सैकड़ों अज्ञात शामिल हैं.
सभी प्रदर्शनकारियों को डाक बंगला चौराहा से प्रतिबंधित क्षेत्र में राजभवन मार्च नहीं करने का दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया तथा समझाने बुझाने का प्रयास किया गया था. विधि व्यवस्था की ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्रदर्शनकारी को इनकम टैक्स गोलंबर पर भी रोकने का प्रयास किया गया और प्रतिबंधित क्षेत्र में आगे नहीं जाने को कहा गया फिर भी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए सभी आगे बढ़ते चले गए.