पिता ने बेटी के साथ एक साल तक गंदा काम करने के बाद किया मर्डर, 3 फरवरी को गया कोर्ट सुनाएगी सजा

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GAYA: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पॉकसो के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार ने सजा के बिंदु पर सोमवार को सुनवाई की। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार ने बहस करते हुए न्यायालय को बताया कि यह बहुत ही घृणित मामला है  और रिश्ते को कलंकित करने की बात है। न्यायालय को बताया कि विगत सात से आठ दिन पहले फिरोजपुर के व्यवहार न्यायालय के समीप एक पिता ने अपनी पुत्री के साथ दुष्कर्म करने के बाद को गोली मारकर हत्या कर दी।

अभियोजन पक्ष की तरफ से कहा गया कि एक साल तक रिश्तों को कलंकित करते हुए बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। अभियोजन ने प्रार्थना किया कि न्यायालय से अभियुक्त को फांसी की सजा दी जाए। ताकि समाज को एक संदेश जाए।  समाज में रहने लायक यह व्यक्ति नहीं है । दूसरी ओर बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता फिरोज आलम ने दलील पेश करते हुए न्यायालय से प्रार्थना किया कि अभियुक्त का उम्र को देखते हुए कम से कम सजा दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने तीन फरवरी को सजा सुनाने का दिन तय किया है।
मालूम हो कि शुक्रवार को न्यायाधीश ने पुत्री के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद पिता सुरेंद्र पासवान को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी पाया था। कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। नीमचक बथानी कांड संख्या 139 /2020 पीड़िता के बयान पर दर्ज किया गया था।  पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पीड़िता का बयान धारा 164 दप्रस के तहत न्यायालय के समक्ष कराया था। पीड़िता का मेडिकल जांच भी कराया गया था। उसी के आधार पर पुलिस ने अपना आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष दायर किया ताकि ट्रायल जल्द से जल्द हो सके और दोषी को सजा मिले।
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