महुआ बाजार के गुदरी स्थित वक्फ बोर्ड की जमीन पर ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भेजा नोटिस

Top Bihar
2 Min Read

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

हाजीपुर(वैशाली)जिले के महुआ बाजार के गुदरी स्थित सुन्नी वक्फ बोर्ड की बीबी कनिजुन निशां वक्फ स्टेट संख्या 1332 के मोतवल्ली तशकील कैफ़ी एवं सचिव सिकंदर आजम उर्फ फूल तथा मुस्लिम ट्रस्ट प्रबंधक अध्यक्ष एवं सुन्नी वक्फ बोर्ड चेयरमैन तथा कार्यपालक पदाधिकारी को बिहार वक़्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने 7 बिगहा जमीन गायब हैं उसके खिलाफ बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने नोटिस भेज तलब किया है।बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट विविध वाद संख्या 14/21 के बारे में इंसाफ मंच के वैशाली जिला अध्यक्ष राजू वारसी ने बताया कि महुआ में सुन्नी वक्फ संख्या 1332 की 7 बिगहा जमीन पर अवैध कब्जा है।

जिस पर अभी भी  मुस्लिम ट्रस्ट ने 2 बिगहा जमीन कब्जा कर रखा।जिसपर अभी अवैध गुदरी मार्केट है तथा और 5 बिगहा जमीन महुआ शाही मस्जिद के आसपास 2 बिगहा जमीन पर अवैध मकान बना हुआ है तथा बाकी 3 बिगहा जमीन वैशाली विद्यालय के पीछे कर्बला तथा अन्य मकान अवैध रूप से बना है।यह सारी बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की जमीन है जिसे कोर्ट के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड अपने अधीन ले लेगा।हाइकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सय्यद असगर नज़मी ने बताया कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कभी कोई बेच और खरीद नहीं सकता है।
वक्फ एक्ट 1995 के अनुसार इन सारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड वापस ले लेगी तथा सभी आरोपी पर कार्रवाई भी करेंगी तथा बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ने सभी विपक्षी पार्टी को तलब कर ज़बाब मांगा है और अगर सही ज़बाब नहीं मिलेगा तो अगले आदेश पर 7 बिगहा जमीन पर तुरंत सभी कार्यो पर रोक भी लगेगी।इस अवसर पर राजू वारसी,रिजवान अंसारी,सहजाद आलम,इबरार अंसारी,अफ़ज़ल अंसारी,इमरान भाई,कबीर,मोहम्मद इफ्तेखार,मोहम्मद इरफान,मोहम्मद इरशाद व अन्य लोग शामिल हैं।
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Share This Article
Leave a comment