मुजफ्फरपुर ब्लास्ट मामले में फैक्ट्री मालिक समेत 7 लोगों पर गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज, जानें पूरा मामला

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मुजफ्फरपुर के बेला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित अंशुल स्नैक्स एंड बेवरेज कंपनी की फैक्ट्री में रविवार की सुबह बॉयलर बिस्फोट मामले में फैक्ट्री मालिक समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गयी है. पीएम मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले की जांच करने का निर्देश दिये है. सूत्रों की माने तो बॉयलर की सफाई नहीं होने के कारण विस्फोट होने की बात कही जा रही है.

बॉयलर फटने की आवाज इतनी तेज थी कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया की एक दर्जन से अधिक फैक्ट्रियों की दीवारों में दरार आ गयी. वही, एक किमी के दायरे में बने घरों के कांच व अन्य सामान टूट गये है. बतादें कि बॉयलर फटने से सात मजदूरों की मौत हो गयी है. वही, 15 मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गये. मृतको में बगल की फैक्ट्री धरती एग्रो फूड प्रोडक्शन कंपनी का एक मजदूर भी शामिल है. घायलों का सदर अस्पताल व एसकेएमसीएच के इमरजेंसी में इलाज चल रहा है.
जेसीबी की मदद से मलबे के अंदर फंसे मजदूरों के शवों को बाहर निकाला गया. सभी शव क्षत-विक्षत थे. इसके कारण रात तक पांच शवों की ही पहचान हो पायी थी़ वही, दो अन्य की पहचान नहीं हो पायी थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के आश्रितों के लिए दो-दो लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपये मुआवजा मंजूर किया है. वहीं, बिहार सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये मुआवजा राशि के साथ-साथ अन्य अनुमान्य लाभ दिये जाने का ऐलान किया है.
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