Aadhar Card Pan Card Link: आयकर विभाग ने अपने करदाताओं को उच्च दरों से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। इस सलाह के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपने पैन को आधार से नहीं लिंक करता है, तो उसे उच्च दर पर कर कटौती का सामना करना पड़ सकता है।
आयकर विभाग ने पिछले महीने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि 31 मई, 2024 तक किसी को भी उच्च दर से टीडीएस देने की कार्रवाई की जाएगी जो अपने पैन को आधार से नहीं लिंक करता। इसलिए, आयकर विभाग के अनुसार, 31 मई, 2024 से पहले लोगों को अपने पैन को आधार से लिंक करवाना चाहिए।
ध्यान देने योग्य है कि धारा 139 AA के तहत, हर व्यक्ति को अपने पैन को आधार से लिंक करवाना होगा जो 1 जुलाई 2017 को पैन आवंटित किया गया था और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है।
आधार और पैन को लिंक करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन किया जा सकता है:
- 1. **आयकर विभाग की आधार वेबसाइट पर जाएं** – https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
- 2. **‘क्विक लिंक्स’ के अंतर्गत ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें**। अपना पैन, आधार नंबर और आधार कार्ड में पंजीकृत नाम दर्ज करें।
- 3. **अपना विवरण दर्ज करें** – पैन नंबर, आधार नंबर, आधार कार्ड पर नाम, और मोबाइल नंबर।
- 4. **कैप्चा कोड भरें** – पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे सत्यापित करें।
विवरण दर्ज करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- 1. **पैन नंबर:** आपका पैन नंबर दर्ज करें। यह आपके पैन कार्ड पर उपलब्ध होता है।
- 2. **आधार नंबर:** आपका 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
- 3. **आधार कार्ड पर आपका नाम:** आपका पूरा नाम वहाँ दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड पर लिखा होता है।
- 4. **आपका मोबाइल नंबर:** आपका सत्यापन करने के लिए एक OTP आपके द्वारा प्राप्त किया जाएगा।
ध्यान दें कि यदि आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष है, तो आपको उस विशेष बॉक्स को चेक करना होगा। इसके अलावा, आपको सत्यापन करने के लिए आधार विवरण सत्यापित करने के लिए सहमति देने वाले बॉक्स को भी चेक करना होगा।
इन सभी विवरणों को ठीक से दर्ज करने के बाद, आपको “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद, आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसे आपको सत्यापित करना होगा।
यदि आपका विवरण सही है और सत्यापित होता है, तो आपका पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।
ध्यान देने योग्य है कि यह कार्रवाई करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना भरना जरूरी होगा।
इसके बाद, आप आयकर साइट पर जाकर लिंक आधार स्टेटस विकल्प पर क्लिक करके जाँच सकते हैं कि आपका पैन आधार से सफलतापूर्वक लिंक है या नहीं।
इस समाचार के साथ-साथ, आयकर विभाग ने विभिन्न छूटों की भी जानकारी प्रदान की है, जो कि अनिवासी, 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, या पिछले वित्तीय वर्ष में