डेस्क: बिहार के डीजीपी एस के सिंघल की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया है कि इस नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सभी राज्यों को दिए गए निर्देशों का पालन का नहीं किया गया है. जिसके बाद इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि इस मामले को लेकर दो और 2 याचिकाएं लंबित हैं.
दिसंबर 2021 में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी व गृह रक्षा वाहिनी के डीजी एसके सिंघल को नया डीजीपी बनाया गया था. उन्हें गुप्तेश्वर पांडेय के वीआरएस लेने के बाद डीजीपी बनाया गया था. इससे पहले एस के सिंघल 1996 में तब सुर्खियों में आए थे, जब उन पर सीवान में शहाबुद्दीन ने हमला किया था. इस मामले में 2007 में एक विशेष अदालत ने शहाबुद्दीन को एस के सिंघल पर हमले के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी.
1988 बैच के सीनियर आइपीएस अधिकारी एस के सिंघल CM नीतीश कुमार के करीबी कहें जाते है. वो मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा समेत कई जिलों व प्रमंडलों के बतौर एसपी व एसएसपी तथा डीआईजी व आईजी तैनात रहे हैं. इसके अलावा वे एडीजी और डीजी के पद पर कार्य कार्यरत रहे हैं.