नई दिल्ली। सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का कहना है कि वह उन अकाउंट को 1 जून से बंद कर देगा, जो कम से कम तीन साल से निष्क्रिय हैं और उनमें कोई बैलेंस भी नहीं है। अगर ऐसे ग्राहकों को अपना बैंक अकाउंट बंद होने से बचाना है, तो उन्हें 31 मई 2024 तक KYC (नो योर कस्टमर) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बैंक ने स्पष्ट किया है कि 31 मई के बाद खाताधारकों को आगे कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा।
ये अकाउंट नहीं होंगे बंद
पंजाब नेशनल बैंक ने कहा कि उसने कुछ खातों को विशेष रियायत दी है। उन्हें 3 साल से निष्क्रिय होने या जीरो बैलेंस के बाद भी बंद नहीं किया जाएगा। इनमें लॉकर या फिर डीमैट अकाउंट शामिल हैं। साथ ही, 25 साल से कम उम्र के ग्राहकों और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए खुले खातों को भी नहीं बंद किया जाएगा।
अगर किसी अकाउंट को अदालत, आयकर विभाग या फिर किसी अन्य कानूनी संस्था के आदेश पर फ्रीज किया गया है, तो उसे भी बंद नहीं किया जाएगा।
क्यों अकाउंट बंद कर रहा बैंक
पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि वह निष्क्रिय अकाउंट को बंद करने का फैसला सिक्योरिटी के लिए ले रहा है। कई बार निष्क्रिय खातों का दुरुपयोग भी हो जाता है। इसे बाद में फ्रॉड या फिर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गैरकानूनी कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में इन्हें बंद करने का फैसला किया गया है।
दोबारा सक्रिय हो सकेगा खाता?
अगर आपको 1 जून के बाद पता चलता है कि आपका अकाउंट निष्क्रिय होने की वजह से बंद कर दिया गया, तो भी आप उसे दोबारा सक्रिय करा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए आपको बैंक की नजदीकी शाखा में जाना होगा और वहां जरूरी केवाईसी दस्तावेज जमा करने होंगे।