Tejashwi Yadav Case: बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान के खिलाफ याचिका पर सोमवार को अहमदाबाद कोर्ट में सुनवाई हुई। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 मई तय की है। बताया जा रहा है कि इसी दिन यह तय किया जाएगा कि इस मामले में तेजस्वी को समन किया जाए या नहीं। सोमवार को अदालत में याचिकाकर्ता के बयान दर्ज किए गए।
अहमदाबाद की अदालत में बीते 26 अप्रैल को तेजस्वी यादव के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसमें तेजस्वी के उस बयान का हवाला देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिसमें उन्होंने गुजरातियों को ठग कहा था। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उन्होंने सदन के बाहर मीडिया से बातचीत में डिप्टी सीएम ने कहा था कि देखा जाए तो अभी सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं। इस पर अहमदाबाद में उनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हरेश मेहता ने शिकायत दर्ज कराई।
तेजस्वी के खिलाफ याचिका पर अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सोमवार को पहली बार सुनवाई हुई। अदालत ने हरेश मेहता के बयान दर्ज किए। उनके वकील ने अदालत से तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तय कर दी। अगर कोर्ट तेजस्वी यादव को समन करता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
ऐसे ही केस में राहुल गांधी की चली गई सांसदी
बता दें कि गुजरात की सूरत कोर्ट ने पिछले दिनों ऐसे ही मानहानि के एक मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में मोदी सरनेम वालों को चोरों की संज्ञा दी थी। इसके बाद उनके खिलाफ कई जगहों पर शिकायतें दर्ज की गईं।