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Delhi Excise Policy Case: CM केजरीवाल की रिमांड पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा

Delhi Excise Policy Case:  दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने एक्साइज पॉलिसी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की हिरासत की मांग करने वाली ईडी की अर्जी पर फैसला सुरक्षित रखा. शीघ्र ही आदेश पारित कर दिया जाएगा. आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज यानी शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. इस दौरान ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी. ईडी ने कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस का सरगना बताया था. ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का शराब नीति में सीधा दखल है.

दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज यानी शुक्रवार को आप संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. इस दौरान मीडिया ने अरविंद केजरीवाल मीडिया से बातचीत की. मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है. फिर चाहे में जेल में रहूं या बार, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता. आपको बता दें कि ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी है. इस दौरान ईडी ने अपनी दलीलों में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति ( कथित घोटाले ) का सरगना बताया है.

ED की तरफ से ASG SV राजू ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे. दिल्ली शराब नीति को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया कि इसमें रिश्वत का लेन देन हो सके. एसवी राजू ने कहा कि विजय नायर आम आदमी पार्टी और साउथ पक्ष के बीच में बिचौलिया की भूमिका में थे. ईडी ने कोर्ट को बताया कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के घर पास ही रह रहा था.

विजय नायर मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहा था, जिन्होंने अपनी नीति के तहत शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनसे रिश्वत की मांग की थी. ई़डी ने बताया कि अरविंद केजरीवाल ने पंजाब चुनाव के लिए साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की मांग की थी. जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल ने खुद के कविता से मुलाकात की थी और शराब नीति मामले में साथ-साथ काम करने की बात कही थी.

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