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Manish Kashyap: मनीष कश्यप पर NSA क्यों लगाया गया है?, तमिलनाडु सरकार ने दिया SC के इस सवाल का जवाब

नई दिल्ली: तमिलनाडु में स्थानीय लोगों द्वारा प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट की फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में जेल में बंद मनीष कश्यप (Manish Kashyap) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज फिर सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में तमिलनाडु सरकार (Tamil Nadu Government) ने नोटिस का जवाब दिया जिसमें पूछा गया था कि मनीष कश्यप पर NSAलगाने की नौबत क्यों आई?

तमिलनाडु सरकार ने दिया जवाब

तमिलनाडु सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल के जवाब में तीन दलीलें दी गई। जो पहली दलील दी गई वो ये कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों की पीट-पीटकर हत्या की फर्जी वीडियो प्रसारित की। दूसरी दलील ये दी गई कि तमिलनाडु में मनीष कश्यप ने प्रवासी मजदूरों से जानबूझकर उकसाने वाले सवाल पूछे। और इसी के साथ तमिलनाडु सरकार ने तीसरी दलील पेश की, कि मनीष कश्यप ने वीडियो से छेड़छाड़ की और जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाया, क्योंकि उनका मकसद सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था।

FIR रद्द नहीं की जा सकती – तमिलनाडु सरकार

सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल का जवाब देते हुए आज की सुनवाई में तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप पर दर्ज किए गए FIR और NSAहटाने से भी इनकार कर दिया। कश्यप पर  NSAक्यों लगाया गया?इसका जवाब देते हुए तमिलनाडु सरकार ने कहा कि उनके द्वारा ऐसी फर्जी वीडियो प्रसारित करना और और उसके बैकग्राउंड में फर्जी क्लिप इस्तेमाल, इसके साथ ही तमिलनाडु में आकर प्रवासी मजदूरों से भड़काऊ सवाल पूछना, ये साफ दर्शाता है कि उनका मकसद सांप्रदायिक हिंसा भड़काना था। इसीलिए मनीष कश्यप के खिलाफ न तो FIR रद्द की जा सकती है और न ही एनएसए हटाया जा सकता है।

5 अप्रैल को दायर किया था याचिका

दरअसल, मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में तमिलनाडु में 3 और बिहार में भी 3 एफआईआर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही अन्य कई मामलों को लेकर तमिलनाडु पुलिस ने कुल 13 केस में मनीष कश्यप को नामजद किया गया है, जिसको लेकर यूट्यूबर की तरफ से कोर्ट में एनएसए हटाने के साथ इन प्रदेशों में दर्ज मामलों को क्लब करने के लिए 5 अप्रैल को ही याचिका दायर किया गया था।

8 मई को फिर होगी सुनवाई 

इस मामले में कोर्ट में 10 अप्रैल को ही सुनवाई होनी थी लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई थी। फिर 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कश्यप की याचिका पर सुनवाई की थी। उस दौरान कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को अपने सवालो का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया था जिसका जवाब आज तमिलनाडु सरकार ने एक-एककर दिया। अब इस मामले में 8 मई को सुनवाई की जाएगी।

ये है पूरा मामला

गौरतलब है कि बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में स्थानीय लोगों द्वारा प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो प्रसारित करने का आरोप है। इस मामले में कश्यप पर बिहार में 3 और तमिलनाडु में 3 केस दर्ज है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम भी रिमांड पर लेकर मनीष से पूछताछ कर चुकी है। ईओयू की पूछताछ के बाद तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर 29 मार्च को अपने साथ ले गई थी। इसी आरोप के कारण फिलहाल मनीष कश्यप तमिलनाडु जेल में बंद है। बता दें कि मनीष कश्यप की तरफ से एपी सिंह हैं और तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल केस लड़ रहे हैं।

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