देश

EPFO ने Aadhaar को लेकर लिया बड़ा फैसला, अब नहीं कर पाएंगे ये काम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)की ओर से एक फैसला लिया गया है, जिसमें जन्मतिथि अपडेट करने के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की लिस्ट से हटा दिया है। यानी अब ईपीएफ खाते में जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए आधार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे लेकर ईपीएफओ द्वारा सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है।

ईपीएफओ द्वारा 16 जनवरी, 2024 को जारी किए गए सर्कुलर में बताया गया कि आधार जारी करने वाली सरकारी एजेंसी यूआईडीएआई से एक पत्र प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है कि जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के रुप में स्वीकार दस्तावेजों की लिस्ट से आधार को हटाया जाए। इसके ईपीएफओ ने जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की लिस्ट में से आधार का नाम हटा दिया।

EPFO में जन्मतिथि अपडेट के लिए वैध दस्तावेज 

ईपीएफओ द्वारा अगस्त 2023 में निकाले गए सर्कुलर के अनुसार नीचे दिए गेए दस्तावेजों का उपयोग जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए किया जा सकता है।

  • बर्थ सर्टिफिकेट
  • 10वीं की मार्कशीट
  • पासपोर्ट
  • पैन कार्ड
  • केंद्रीय व राज्य का पेंशन पेमेंट ऑर्डर
  • निवास प्रमाण पत्र

अगर जन्मतिथि प्रमाण के लिए कोई भी दस्तावेज नहीं है तो सदस्य की चिकित्सीय जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल प्रमाण पत्र भी जन्मतिथि अपडेट के लिए दे सकता है।

UIDAI ने आधार को लेकर क्या कहा?

यूआईडीएआई की ओर से कहा गया कि आधार को पहचान और पते के प्रमाण पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इसे जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। बता दें, आधार 12 नंबर वाला एक यूनिक आईडी कार्ड होता है। इसका उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में पूरे देश में किया जा सकता है। आधार कार्ड बनाते समय जन्मतिथि अंकित करने के लिए आधारहोल्डर की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को उपयोग किया जाता है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

Related Articles

Back to top button