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New Rules from 1st April 2023: पान मसाला, गुटखा, सिगरेट के शौकीन ध्यान दें, 1 अप्रैल से और बढ़ेंगी कीमतें

New Rules from 1st April 2023: तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट के शौकीनों को बड़ा झटका लगने वाला है. 1 अप्रैल से पान मसाला-सिगरेट के रेट बढ़ने वाले हैं. इससे सिगरेट और पान मसाला के शौकीनों की जेब पर असर पड़ सकता है. दरअसल, सरकार ने तंबाकू और पान मसाला जैसी चीजों पर GST बढ़ा दिया है. जिसका असर कंपनियों के प्रोडक्शन कॉस्ट पर दिखेगा. जिसकी भरपाई करने के लिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाएंगी जिसका सीधा असर तंबाकू-पान मसाला खाने वालों पर होगा.

आपको बता दें, सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) कंपनसेशन सेस की मैक्सिमम लिमिट तय कर दी है. सरकार ने इस मैक्सिमम लिमिट को रिटेल सेल प्राइस यानि खुदरा रेट से भी जोड़ दिया है. सेस की ये नई लिमिट लोकसभा में पास हुए फाइनेंस बिल 2023 में संशोधनों के तहत लाई गई है. जो अब 1 अप्रैल, 2023 से लागू होंगे.

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बिल में संशोधन के मुताबिक, पान मसाला के लिए जीएसटी कंपनसेशन की मैक्सिमम सेस की एक यूनिट रिटेल प्राइस का 51% होगा. फ़िलहाल ये 135% पर लगाया जाता है.

वहीं, तंबाकू पर 4,170 रुपये एक हजार स्टिक के मुताबिक 290% या एक रिटेल यूनिट का 100% तय की गई है. जो अब तक के सबसे हाईएस्ट रेट 4,170 रुपये हजार स्टिक के साथ मूल्यानुसार 290% है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बिल में इस संशोधन से तंबाकू और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स का सप्लाई करने वाली कंपनियों के लिए टैक्सेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है. इससे इस सेक्टर में टैक्स चोरी को भी काफी हद तक रोका जा सकता है. वहीं, आर्थिक नजरिए से भी ये स्टेप एक रिग्रेसिव प्लान साबित हो सकता है.

आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने फरवरी में पान मसाला और गुटखा बिजनेस सेक्टर में टैक्स चोरी को रोकने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की थी और पैनल की रिपोर्ट को मंजूरी दी थी.

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