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New Rules from 1st April 2023: जेब पर बढ़ेगा बोझ, लागू होंगे ये 11 नियम, अपनी जेब से जुड़े इन बदलावों के लिए हो जाएं तैयार

New Rules from 1st April 2023: अप्रैल का महीना कई नए बदलावों के साथ दस्तक देने वाला है. शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, सहित आपके दूसरे खर्चों से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं. गोल्ड हॉलमार्किंग के नियम में बदलाव हो रहा है. पैन-आधार कार्ड की लिंकिंग की डेडलाइन 31 मार्च तक खत्म हो रही है. 1 अप्रैल के बाद बिना लिंक हुआ पैन इनएक्टिव होने वाला है. कई ऑटो कंपनियां अपनी गाड़ियों को महंगा कर रही हैं. इसके अलावा, एलपीजी सिलेंडर के दामों में संशोधन और बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जैसे बदलाव हैं, जो हर महीने की पहली तारीख को रिवाइज होते हैं. हम आपकी जानकारी के लिए यहां ऐसे कई बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं.

1. PAN कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा

अगर आपने अभी तक अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है तो आपको 31 मार्च, 2023 से पहले ये लिंक करा लेना है, ताकि आपका पैन 1 अप्रैल से इनएक्टिव न हो जाए. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139AA के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है, निर्धारित फ़ॉर्म और तरीके से अपनी आधार नंबर की जानकारी देगा. दूसरे शब्दों में, ऐसे व्यक्तियों को 31.03.2023 तक लेट फीस पेमेंट के साथ अपने आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल के बाद आपको 10,000 रुपये देना होगा.

2. 1 अप्रैल से महंगी हो जाएंगी Honda, Tata, Maruti सहित कई कंपनियों की गाड़ियां

BS-6 के दूसरे फेज़ के ट्रांजिशन के साथ ऑटो कंपनियों का लागत बढ़ रहा है, इसके अलावा इंफ्लेशन को देखते हुए वो बढ़ा हुआ खर्च ग्राहकों की ओर बढ़ा रही हैं. ऐसे में अगर आप 1 अप्रैल के बाद गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपकी जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा. Honda, Maruti Suzuki, Tata Motors,  Hero Motocorp जैसी कंपनियों ने घोषणा की है कि वो 1 अप्रैल से अपनी गाड़ियों के अलग-अलग वेरिएंट्स के दाम बढ़ाने वाली हैं.

3. दिव्यांगजनों के लिए अनिवार्य होगा UDID

दिव्यांगों को 17 सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक अप्रैल से अनिवार्य रूप से केंद्र द्वारा जारी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र (यूडीआईडी) संख्या बतानी होगी. सरकार ने कहा कि जिनके पास यूडीआईडी कार्ड नहीं है, उन्हें दिव्यांगता प्रमाण पत्र के साथ यूडीआईडी नामांकन संख्या (केवल यूडीआईडी ​​पोर्टल से उत्पन्न) प्रदान करनी होगी. दिव्यांग मामलों के विभाग की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक यह ख्याल रखा जाए कि वैध यूडीआईडी ​​संख्या की उपलब्ध होने पर दिव्यांगता प्रमाण पत्र की भौतिक प्रति या दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं है.

4. 6 डिजिट वाले HUID अंकित आभूषणों की ही बिक्री हो सकेगी

देश में एक अप्रैल से सोने के उन्हीं ज़ेवरात और कलाकृतियों की बिक्री हो पाएगी जिनपर छह अंकों वाली ‘हॉलमार्क अल्फ़ान्यूमेरिक यूनीक आइडेंटिफिकेशन’ (एचयूआईडी) संख्या अंकित होगी. इसका मतलब है कि 31 मार्च के बाद बिना एचयूआईडी के पुराने हॉलमार्क आभूषणों की बिक्री की अनुमति दुकानदारों को नहीं होगी. उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उपभोक्ताओं के हितों को सुरक्षित करने के लिए सभी पक्षकारों के साथ सलाह-मशविरे के बाद इस संबंध में 18 जनवरी को फैसला किया गया था. गोल्ड हॉलमार्क सोने की शुद्धता का प्रमाण पत्र होता है. यह 16 जून 2021 से स्वैच्छिक था. छह अंकों की एचयूआईडी संख्या को एक जुलाई 2021 से लगाया गया है.  मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं के पास मौजूद पुराने हॉलमार्क वाले आभूषण वैध रहेंगे.

5. हाई प्रीमियम वाले इंश्योरेंस पॉलिसी पर लगेगा टैक्स (Insurance Premium Tax Rule)

बजट 2023 में घोषणा हुई थी कि अगर आपके इंश्योरेंस का सालाना प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है तो, उससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगेगा. अभी तक इंश्योरेंस से होने वाली रेग्युलर इनकम पूरी तरह टैक्स फ्री होती थी. इसका फायदा HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को मिलता था. इसके बाद इन एचएनआई को इंश्योरेंस से होने वाली कमाई पर लिमिटेड लाभ ही मिलेगा. इसमें ULIP प्लान को शामिल नहीं किया गया है. यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा.

6. गोल्ड के कन्वर्जन पर नहीं लगेगा कैपिटल गेन टैक्स

इस साल बजट में घोषणा हुई थी कि अगर आप 1 अप्रैल से फिजिकल गोल्ड को ई-गोल्ड या ई-गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराते हैं तो आपको इसपर कोई कैपिटल गैन टैक्स नहीं देना होगा. गोल्ड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है. हालांकि, अगर आप कन्वर्जन के बाद इसे बेचेंगे तो आपको LTCG के नियमों के तहत टैक्स भरना होगा.

7. LPG, CNG, PNG के दामों में संशोधन (LPG, CNG, PNG Price)

हर महीने की पहली तारीख को देश में पेट्रोलियम कंपनियां तेल और गैस के दामों में संशोधन करती हैं. हो सकता है कि इस बार भी तेल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिले. आपके कुकिंग गैस सिलिंडर और कॉमर्शियल गैस सिलिंडर के दामों पर नजर रहेगी.

8. बैंक कब-कब रहेंगे बंद (Bank Holidays in April 2023)

अप्रैल में बैंकों के लिए कुल 15 दिनों की छुट्टियां पड़ेंगी. इसमें त्योहार, जयंती और सप्ताहांत की छुट्टियां शामिल हैं. महीने की शुरुआत ही छुट्टी के साथ हो रही है. अप्रैल में इस बार अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, ईद-उल-फित्र सहित कई और मौकों पर बैंक बंद रहेंगे. इसके अलावा कुल सात दिनों की वीकेंड की छुट्टियां भी हैं.

9. Debt Mutual Fund में नहीं मिलेगा LTCG टैक्स बेनेफिट (Debt Mutual Fund Tax Rules)

डेट म्यूचुअल फंड में निवेश टैक्स के लिहाज से फायदेमंद माना जाता था. लेकिन शुक्रवार को  लोकसभा में पास फाइनेंस बिल में इसे LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के दायरे से बाहर कर दिया गया है. इक्विटी में कम निवेश करने वाले डेट म्यूचुअल फंड को लॉन्ग टर्म टैक्स बेनेफिट नहीं देने का प्रस्ताव आ गया है. अब ऐसे डेट फंड जो इक्विटी में अपनी संपत्ति का 35 फीसदी से कम निवेश करते हैं उन्हें लंबी अवधि के टैक्स लाभ से वंचित किया जा सकता है. इसपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा. ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाओं के निवेशक जो अपनी संपत्तियों का 35 फीसदी इक्विटी शेयरों में निवेश करते हैं उन पर उनकी स्लैब के मुताबिक टैक्स लगेगा.

10. NSE पर लेनदेन शुल्क में 6% की बढ़ोतरी वापस लेगा

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने 1 अप्रैल से नकद इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शंस सेगमेंट में लेनदेन शुल्क में छह प्रतिशत की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया है. अतिरिक्त शुल्क एक जनवरी, 2021 को प्रभावी हुआ था. उस समय बाजार की कुछ अनिवार्यताओं को देखते हुए एनएसई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड ट्रस्ट (एनएसई आईपीएफटी) कॉर्पस को आंशिक रूप से बढ़ाने के लिए लगाया गया था. एनएसई ने शुक्रवार को बयान में कहा कि उसके निदेशक मंडल ने बीते गुरुवार को अपनी बैठक में लेनदेन शुल्क में छह प्रतिशत की वृद्धि को वापस लेने का फैसला किया.

11. Demat अकाउंट में Nomination जरूरी 

डीमैट खातों (Demat Accounts) के संबंध में नॉमिनी की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है. अगर आपने इस डेडलाइन तक नॉमिनेशन नहीं किया तो 1 अप्रैल से ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट्स डेबिट के लिए फ्रीज हो जाएंगे. सेबी के नियम के मुताबिक, जिन लोगों के पास डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है, उनको 31 मार्च 2023 तक नॉमिनी का नाम दर्ज करना अनिवार्य है.

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